Chhattisgarh Old Pension Scheme News: 1 नवंबर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए बघेल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह सब कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में जुड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस नहीं करने के निर्णय के बाद भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के हित में मध्य रास्ता निकाला है।

Chhattisgarh Old Pension Scheme News: दोस्तों पिछले कुछ समय से हमारे देश में ओल्ड एज पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बारे में धमासान चल रहा है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी सरकार के विरोध में ऐसा बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को शुरू की जाए और नेशनल पेंशन स्कीम को बंद कर दी जाए। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का यह मानना है कि वर्ष 2004 से शुरु की गई एनपीएस से मुकाबले ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुनहरा रहता है। दोस्तों आज हम आपको खेती नी दुनिया वेबसाइट के इस लेख “Chhattisgarh Old Pension Scheme News” के माध्यम से भूपेश बघेल सरकार ने Old Age Pension Scheme in Chhattisgarh के अंतर्गत जो निर्णय लिया है उसके बारे में ए टू जेड जानकारी प्रदान करेंगे। हालत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने हिसाब से ओल्ड पेंशन योजना और नेशनल पेंशन योजना का चुनाव कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
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Old Pension Scheme in Chhattisgarh in Hindi
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस नहीं करने के निर्णय के बाद भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के हित में मध्य रास्ता निकाला है। हाल ही में संपन्न की गई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से जो भी लोग राज्य कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तौर पर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनाया जाएगा। जबकि 1 नवंबर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए बघेल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह सब कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में जुड़ सकते हैं। अगर वह कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में जुड़ना चाहते हैं तो उनको एफिडेविट देना होगा। उसके पश्चात ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारी को नए सामान्य भविष्य निधि (GPF) में इस साल 31 मार्च तक सरकार के योगदान और लाभांश को एनपीएस खाते में जमा करवाना होगा।
इसका मतलब यह हुआ कि जो भी सरकारी कर्मचारी 1 नवंबर 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं अगर वह ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको एनपीएस खाते में जमा अपने फ्रेंड को वापस लेना होगा और फिर इसे राज्य सरकार के नए g.p.f. यानी कि सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा करना होगा। भूपेश बघेल सरकार के इस निर्णय Old Pension Scheme in Chhattisgarh News को सुनकर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी खुश खुशाल होंगे।
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OPS vs NPS in Hindi
दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत देश में पेंशन स्कीम के तहत बवाल मच रहा है। तो आज इस लेख Chhattisgarh Old Pension Scheme News के माध्यम से हम आपको असल में ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम (OPS Vs NPS in Hindi) के बीच कितना तफावत है उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों अगर इन दोनों के बीच सामान्य भेद देखा जाए तो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत अगर कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसे उनकी अंतिम सैलरी का 50% पैसा मासिक पेंशन के तौर पर प्रदान किया जाता है। जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% हिस्सा देना पड़ता है और सामने से सरकार मारा भी 14% हिस्सा मिलाकर कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना में तब्दील होना चाहते हैं।
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कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया
दोस्तों छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का यह मुख्य लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों के भीतर तकरीबन 2 लाख एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जाए। इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक पौधे और इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के लोग ले सकते हैं जैसे कि किसान, सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था, निजी शैक्षणिक संस्था, निजी ट्रस्ट और लीज लैंड होल्डर भी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ उठा सकता है।
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