Haryana House Tax Interest Waiver Scheme: हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में 14 दिसंबर, बुधवार के दिन जिन प्रॉपर्टी मालिकों को लंबित संपत्ति कर पर ब्याज माफ करने की घोषणा की है। जिनको दिसंबर के आखिरी दिन तक संपत्ति कर भरने की छूट दी है। तो चलो जानते हैं क्या है हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला।

Haryana House Tax Interest Waiver Scheme: दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में यह फैसला लेते हुए कहा कि जिन भी प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना बाकी है वह 31 दिसंबर 2022 तक बिना ब्याज चुकाए जमा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लंबित संपत्ति कर तकरीबन एक हजार करोड़ रूपए का बकाया भुगतान प्रॉपर्टी मालिकों और कब्जा धारियों का बाकी है जिनके लिए राज्य सरकार ने अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। लंबित संपत्ति कर पर ब्याज की छूट देने की घोषणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने की है।
हरियाणा में संपत्ति कर का लेखा जोखादोस्तों हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि पहले सिर्फ 25% प्रॉपर्टी मालिक ही संपत्ति कर जमा करते थे। किंतु संपत्ति पहचान पत्र यानी कि Property ID बनने के कारण राज्य में कई सारे प्रॉपर्टी मालिकों को संपत्ति कर जमा करवाना होगा। प्रॉपर्टी आईडी इनकी संपत्ति पहचान पत्र बढ़ने के पश्चात राज्य में 42 लाख 70 हजार से ज्यादा संपत्तियों की पहचान की गई है। जिसमें से तकरीबन 33 लाख संपत्तियों का संपत्ति पहचान पत्र बनाया गया है। अब इन सभी प्रॉपर्टी मालिकों को संपत्ति कर भरना होगा। कमल गुप्ता के बयान के अनुसार एक रिपोर्ट में 23 लाख 50 हजार नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा चुकी है जिसमें से 198000 रजिस्टर्ड की जा चुकी है।
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इस फैसले से हरियाणा सरकार को क्या लाभ होगादोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे कोई भी राज्य हो उनकी मूल संपत्ति में बढ़ोतरी तब ही होती है जब स्थानीय निकाय का कर जमा हो। किंतु अगर उस राज्य के लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करवाएं तो किसी भी राज्य की कुल संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। यहां पर हमारे हरियाणा राज्य में भी इसी प्रकार की समस्या सामने आ रही थी। जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने Haryana House Tax Interest Waiver Scheme शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है।
Haryana House Tax Interest Waiver Scheme (लंबित संपत्ति कर पर ब्याज माफ) अंतर्गत जिन लोगों ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है उन्हें ब्याज में छूट प्रदान की गई है ताकि वह संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित हो सके जिन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है।
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इस फैसले से प्रॉपर्टी मालिकों को क्या फायदा होगासरकार ने अपने फैसला लेते वक्त यह साफ कहा है कि जिन भी प्रॉपर्टी मालिकों को अभी तक लंबित संपत्ति कर जमा करवाना बाकी है दिसंबर 2022 के आखिरी तिथि पर जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा राज्य सरकार ने लंबित संपत्ति कर जमा करवाना बाकी है उन सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए संपत्ति कर पर ब्याज को माफ कर दिया गया है। ताकि प्रॉपर्टी मलिक मूल संपत्ति कर जमा करवाने के लिए पहल कर सके।
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