( Haryana Mukhyamantri Shramik Samajik Surksha Yojana Online Registration 2023 | मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना हरियाणा आवेदन व लॉगिन प्रक्रिया | लाभ एवं विशेषताएं | Registration Form | आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची व पात्रता )
हरियाणा राज्य सरकार ने श्रमिकों को न्याय दिलाने हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। क्योंकि अगर श्रमिक के परिवार में किसी मुखिया की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार पर बड़ी आफत आ जाती है। इस मूषकेली का सामना करने हेतु उसे राज्य सरकार की तरफ से Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2023 (MSSSY) के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनको आर्थिक मुसीबतों का सामना ना करना पड़े।

अगर आप हरियाणा के श्रमिक परिवार से है और इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही लेख पढ़ रहे हो। आज आपको इस लेख Mukhyamantri Shramik Samajik Surksha Yojana (MSSSY) के माध्यम से योजना से जुड़ी सभी जानकारी मिलने वाली है।
खास सुचना: अगर आप भविष्य में कोई भी सरकारी योजना से जुड़ी एटूजेड जानकारी सबसे पहले और रेगुलर पाना चाहते हो तो कृपया करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। (KhetiNiDuniya01)
Haryana Mukhyamantri Shramik Samajik Surksha Yojana 2023 (मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना)
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के हित के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्य करते हुए श्रमिक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है तो उनको राज्य सरकार की तरफ से ₹500000 की आर्थिक वित्तीय सहायता श्रमिक के परिवार को प्रदान की जाएगी। किन्तु इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिसने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी या फिर परिवार जनों को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी मृत्यु का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हें ही आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके श्रमिक का कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी (वारसदार) होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य कार्यस्थल पर ही आपातकालीन दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त कर चुके श्रमिक के परिवार को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के कारण श्रमिकों के परिवार जनों को ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान होने पर उस परिवार को आर्थिक मुसीबतों का सामना नहीं करना होगा। श्रमिक के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से ₹5 लाख का चेक प्रदान किया जाएगा।
Highlights of Mukhyamantri Shramik Samajik Surksha Yojana
🟠 योजना का नाम | 🟢 मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना |
🟠 योजना शुरु की गई | 🟢 हरियाणा राज्य सरकार द्वारा |
🟠 योजना से संबंधित विभाग | 🟢 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड |
🟠 योजना का उद्देश्य | 🟢 राज्य की औद्योगिक एवं कमर्शियल संस्थाओं में कार्य करते श्रमिकों की कार्य स्थल पर ही मृत्यु होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना |
🟠 योजना के लाभार्थी | 🟢 राज्य के श्रमिक परिवार के लोग |
🟠 आर्थिक सहायता राशि | 🟢 ₹5 लाख |
🟠 योजना का प्रकार | 🟢 हरियाणा राज्य स्तरीय योजना |
🟠 योजना की आधिकारिक वेबसाइट | 🟢 https://saralharyana.gov.in/# |
🟠 योजना से जुड़ी टेलीग्राम चैनल | 🟢 यहां क्लिक करें |
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को न्याय दिलाने हेतु शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक एवं कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण करते हुए श्रमिकों की कार्य स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है तो उनको ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के कारण श्रमिक परिवार के अन्य सदस्यों को आर्थिक परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- Haryana Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana के कारण श्रमिक परिवार मुखिया की मृत्यु के बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बन पाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को आवेदन के लिए कहीं भी जाकर अपना समय वह एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं रहेगी क्यों इस योजना के अंतर्गत श्रमिक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकता है। जिसकी जानकारी इस लेख में आगे दी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत अगर श्रमिक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से कार्यस्थल पर हुई है या फिर किसी जीव या पशु के काटने के कारण हुई है या फिर भवन गिरने से इजा ग्रस्त होने के कारण उसे अस्पताल ले जाते समय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं आदि जैसे सभी कारणों के तहत इस योजना का लाभ मिलने योग्य होगा।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए जरूरी मुख्य शर्ते
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिसने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया होगा।
- Mukhyamantri Shramik Samajik Surksha Yojana का लाभ श्रमिक के परिवार को तभी ही मिलेगा जब वे श्रमिक की मृत्यु का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उन्हीं को ही ₹500000 का चेक देगा जो कानूनी तौर पर मृत्यु को प्राप्त करने वाले श्रमिक का उत्तराधिकारी होगा।
योजना के तहत पात्रता मानदंड
- मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- मृत्यु को प्राप्त हो चुके श्रमिक ने श्रम कल्याण बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दुर्घटना के संबंध में FIR की नकल
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- श्रम कल्याण बोर्ड का रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन)
स्टेप 1: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2: अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको दाईं और लॉगइन बॉक्स दिखेगा जिसमें Register Here पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर राज्य दर्ज करके पासवर्ड बनाकर कैप्चा कोड डालना होगा।
स्टेप 4: उसके पश्चात आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5: उसके पश्चात आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसको वेरीफाई करना होगा।
स्टेप 6: अब आपको फिर से अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।
स्टेप 7: उसके पश्चात आपको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 8: अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
स्टेप 9: उसके पश्चात आपको जरूरी दस्तावेज इस आवेदन फॉर्म के साथ जोड़कर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस तरह से आप Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana (MSSSY) में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना हेल्पलाइन नंबर [Helpline Number]
टेलीग्राम चैनल | यहां क्लिक करें |
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए | यहां क्लिक करें |
होम पेज | यहां क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-3968400 |
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FAQs: मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना
प्रश्न: मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य से जुड़ी है?
उतर: हरियाणा
प्रश्न: Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है?
उतर: ₹5 लाख
प्रश्न: हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है?
उतर: इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर श्रमिक की मृत्यु कार्यस्थल पर ही हो जाती है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।