Old Pension Scheme: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ जवानों की साइड में फ़ैसला देते हुआ बताया की CAPF भारतीय सशस्त्र बलों का ही भाग है। इसलिए सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।

Delhi High Court on Old Pension Yojana: दोस्तों हाल ही में गुरुवार के दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ जवानों के लिए पेंशन योजना के बारे में फैसला किया है। हालांकि फैसला सीएपीएफ जवानों के साइड में हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बताया कि CAPF जवानों आर्म्ड फोर्सज का ही भाग है। चाहे वे 2004 के पहले भर्ती हुए हो 2004 के बाद भर्ती हुए हो या फिर आने वाले समय में कभी भी भर्ती होंगे तो उनके लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) ही लागू होगी।
यहां जानिए क्या था पूरा मामला
दोस्तों असर में बात यह थी कि जब केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में नई पेंशन योजना अमल में लाई तब तब सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) लागू कर दी गई थी। किंतु दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 के दिन यह फैसला देते हुए कहा कि बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि सीएपीएफ बल का गठन सशस्त्र बलों के गठन के रूप में ही किया गया है। इसलिए CAPF जवानों को सशस्त्र बलों में शामिल करना ही होगा। जब सीएपीएफ सशस्त्र बलों में शामिल हो चुका है तो फिर उसके लिए नई पेंशन योजना क्यों लागू की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया, सीएपीएफ में भर्ती हो चुके जवान चाहे वे 2004 से पहले भर्ती हुए हो या फिर बाद में हुए हो या फिर आगामी समय में होंगे उनके लिए पुरानी पेंशन योजना ही लागू होगी।
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CAPF के दायरे में कौन आते है?
दोस्तों अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सीएपीएफ (Central Armed Police Force) के दायरे में कौन आता है तो आपको बता दें कि बीएसएफ सीआईएसएफ आइटीबीपी एसएसबी एनएसजी सीआरपीएफ और असम राइफल्स यह सभी CAPF के तहत शामिल है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार ऊपर बताए गए सभी जवानों के साथ साथ वायु सेना के जवान, नेवी के जवान और मिलिट्री फोर्सेस के जवान पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं।
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पुरानी पेंशन योजना CAPF के लिए लागू करने में आ सकती है परेशानी
दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक मिलिट्री फोर्सेस वायु सेना और नेवी सेना के जवानों के साथ साथ CAPF (Central Armed Police Force) को भी सशस्त्र बलों का हिस्सा माना गया है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इन सभी जवानों के लिए पुरानी पेंशन योजना ही लागू होनी चाहिए। किंतु इस बात पर गौर करिए की यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का है। इसके लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक सीएपीएफ जवानों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में नहीं लाने की अपील करती है तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सीएपीएफ जवानों को भारत संघ के सशस्त्र बलों में शामिल करती है तब ही सीएपीएफ जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।
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इन राज्यों में लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन योजना
दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम आज के समय में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जब भी किसी राज्य में चुनाव का समय आता है तब विपक्ष द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग उठ रही है। असल में विपक्ष ने जिस भी राज्य में अपनी सता है वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू भी कर दिया है। जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है वहां पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकारी अधिकारियों को दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वीकार किया है। इसके अलावा पंजाब और झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है।
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