राजस्थान सरकार ने कन्या के विवाह पर कन्यादान देने की एक नई पहल चालू की है।

इस योजना के अंतर्गत जो भी कन्या रजिस्ट्रेशन करेंगी उसको तकरीबन 20,000 से लेकर 50,000 तक की राशि राजस्थान सरकार की तरफ से मिलेगी।

यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के के जरिए सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पीछे राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता करना है। जिससे वह अपनी शादी में अपना खर्चा निकाल पाए।

– सभी वर्गों की कन्याओं को लाभ मिलेगा परंतु कन्या का परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए या फिर आस्था कार्डधारी होना चाहिए या फिर आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।

– विधवा की वार्षिक आय सभी स्त्रोत से 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। – विधवा महिला के परिवार में 25 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु का कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए

– यदि कन्या के माता पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है और परिवार में किसी अन्य सदस्य की आय वार्षिक 50,000 से कम है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।

– आवेदन कर्ता किन्ही दो कन्या संतान के लिए ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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