( Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Online Apply 2023 | विवाह शादी अनुदान योजना उत्तराखंड एप्लीकेशन फॉर्म | योजना की पात्रता एवं जरूरी डॉक्यूमेंट्स | उत्तराखंड में लड़कियों के लिए योजनाएं | लाभ एवं विशेषताएं | Official Website | Toll Free Number | Online Registration )
Uttarakhand Shadi hetu Anudan Yojana Registration 2023: दोस्तों, उत्तराखंड सरकार लड़कियों के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं शुरू करती है। इन योजनाओं से उत्तराखंड में लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ अन्य आर्थिक लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार द्वारा लड़कियों की शादी हेतु अनुदान देने के लिए एक सरकारी योजना की शुरुआत की है जिसका नाम उत्तराखंड शादी अनुदान योजना है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार गरीब परिवारों की कन्याओं को शादी हेतु ₹50 हजार की आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर उत्तराखंड में शादी अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े। क्योंकि इस लेख के माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के साथ-साथ योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज आदि जानकारी भी प्राप्त होगी। तो आइए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं।
उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना क्या है? (Uttarakhand Shadi Anudan Yojana in Hindi 2023)
दोस्तों, इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। ताकि प्रदेश के गरीब परिवार की लड़कियों को उनकी शादी हेतु आर्थिक कटौती का सामना ना करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बिलो पॉवर्टी लाइन (BPL) यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को लाभ प्रदान किया जाता है। Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023 के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों की अधिकतम दो लड़कियों का विवाह और सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विधवा महिलाओं की दो बेटियों का विवाह भी किया जाता है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा समय रहते इस योजना में काफी बदलाव किया गया है। पहले शादी हेतु अनुदान योजना उत्तराखंड के अंतर्गत सालाना आय ₹15000 या फिर इससे कम आय अर्जित करने वाले परिवारों की बेटियों को ही लाभ प्रदान किया जाता था। अब इसमे संशोधन करके उत्तराखंड सरकार ने अब यह लिमिट वार्षिक ₹48000 कर दी है।
Quick Look – Shadi hetu Anudan Yojana
योजना का नाम | शादी अनुदान योजना |
शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह में अनुदान प्रदान करना |
लाभार्थी | बीपीएल एवं अंत्योदय परिवार की बेटियां |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आर्थिक सहायता | ₹50,000 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
टेलीग्राम चैनल | यहां क्लिक करें |
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का उद्देश्य (Objective)
दोस्तों शादी अनुदान योजना शुरू करने का एकमात्र लक्ष्य यही है कि प्रदेश में कई परिवार की आर्थिक परिस्थिति कमजोर होने की वजह से वह अपनी बेटियों की शादी हेतु पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड सरकार ने आगे आकर इन परिवारों को ₹50000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। वैसे आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार की दो बेटियों का विवाह किया जा सकता है। यह आर्थिक धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेज दी जाएगी।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो पुत्रियों का विवाह किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ₹50000 की वित्तीय सहायता एक लड़की के शादी अनुदान के रूप में देती है।
- इस योजना के चलते अब उत्तराखंड के गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी हेतु चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी।
- आपको बता देना चाहते हैं कि शादी हेतु अनुदान योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक लाभ आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाएगा।
- शादी हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड में आपको विवाह से मिनिमम 3 महीने पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
- आपकी शादी जिस भी वर्ष में हुई हो उसी वर्ष के दौरान आपको योजना में आवेदन कर देना होगा उसके दूसरे वर्ष आप इस योजना से लाभ नहीं उठा सकेंगे। (यह वर्ष 1 मार्च से शुरू होकर 28 या फिर 29 फरवरी को खत्म होगा).
- इस प्रकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के कारण विवाह के बहुत सारे खर्च का भुगतान अनुदान राशि से ही हो जाएगा।
शादी अनुदान योजना में पात्रता (Eligibility)
- केवल उत्तराखंड की लड़कियों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- उत्तराखंड के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना के तहत पात्र माना गया है।
- अगर आवेदक बिटिया की माता विधवा है तो फिर चाहे वह हो सामान्य जाति की हो या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की हो तब भी लाभ के लिए पात्र होंगी।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उत्तराखंड के एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों का विवाह ही शादी अनुदान योजना के तहत किया जा सकता है।
- शादी हो रही लड़की की आई कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
आवेदन हेतु जरूरी डाक्यूमेंट्स
- आवेदक का आधार कार्ड
- दुल्हन और दूल्हे का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का बीपीएल कार्ड
- शादी का कार्ड
- शपथ पत्र
- वर-वधू दोनों की परिवार रजिस्टर नकल
- तहसीलदार से प्राप्त किया गया जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की जानकारी
- वार्षिक आय प्रमण पत्र
- विधवा होने की स्थिति में पेंशन का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (How to Apply Online)
स्टेप 1: आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। (वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक इस आर्टिकल के अंत में आपको प्रदान की गई है).
स्टेप 2: जैसे ही आप उस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
स्टेप 3: अब होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र” का सेक्शन दिखाई देगा जिसमें आपको “विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
स्टेप 4: अब आपकी स्क्रीन पर पेंशन तथा अनुदान योजनाओं की पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपको दो विकल्प मिलेंगे जिसमें से आप अपने हिसाब से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे।
- निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता
स्टेप 5: जैसे ही आप दोनों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Application Form खुल जाएगा।
स्टेप 6: जिसे आपको प्राप्त कर लेना है। और उसकी प्रिंट भी निकाल लेनी होगी।
स्टेप 7: अब इस शादी हेतु अनुदान योजना आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को आप ध्यान पूर्वक से दर्ज करेंगे और जरूरी डाक्यूमेंट्स को इस आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे।
स्टेप 8: इस प्रकार से रेडी हो चुका आवेदन आपको आपके क्षेत्र की समाज कल्याण की कार्यालय में क्षमा कर देना है।
स्टेप 9: जैसे ही आप आवेदन फॉर्म जमा करेंगे उसके पश्चात आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापित होते ही आपको लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस प्रकार से आप उत्तराखंड विवाह – शादी हेतु अनुदान योजना में आवेदन कर सकेंगे।
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FAQs: Shadi hetu Anudan Yojana Uttarakhand
प्रश्न: उत्तराखंड में शादी अनुदान योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर: ₹50000
प्रश्न: क्या एक परिवार की तीन बेटियों का विवाह शादी अनुदान योजना के तहत किए जाएंगे?
उत्तर: जी नहीं। अधिकतम दो बेटियों का विवाह किया जाता है।
प्रश्न: उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है जहां से आप आवेदन प्राप्त होता है। उसके पश्चात इस आर्टिकल में दी गई प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से लाभ प्राप्त कर सकेंगे।