हरियाणा फ्री साइकिल योजना 2023: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन | Free Cycle Yojana Haryana in Hindi Online Registration

( Free Cycle Yojana Haryana Online Registration 2023 | हरियाणा फ्री साइकिल योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज | Online Apply | लाभ एवं विशेषताएं | आधिकारिक वेबसाइट | हेल्पलाइन नंबर | Haryana Labour Cycle Yojana )

Haryana Free Labour Cycle Yojana Online Application 2023: हरियाणा सरकार की ओर से सभी वर्गो को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई सरकारी योजनाएं शुरू की जाती है। ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक सरकारी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। कुछ इसी प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए फ्री साइकिल योजना की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हरियाणा सरकार की ओर से Free Cycle प्रदान की जाती है।

तो क्या आप भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर है? और साइकिल प्राप्त करना चाहते हैं/ तो आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा फ्री साइकिल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा योजना की पात्रता एवं दस्तावेज के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आइए इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं।

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Free Cycle Yojana Haryana in Hindi Online Registration | हरियाणा लेबर फ्री साइकिल योजना

हरियाणा फ्री साइकिल योजना क्या है? (Free Cycle Yojana Haryana in Hindi 2023)

इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है जिसके अंतर्गत हरियाणा राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो हरियाणा मजदूर डिपार्टमेंट के अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें फ्री साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। दरअसल साइकिल तो आवेदन कर्ता को ही खरीदनी पड़ेगी इसके बदले में हरियाणा सरकार उन्हें ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ उठाकर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर हरियाणा सरकार की ओर से निशुल्क साइकिल प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप भी साइकिल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं जिसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस आर्टिकल से आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए इससे पहले योजना के उद्देश्य और पात्रता के बारे में जान लेते हैं।

🟠 योजना का नाम🟢 फ्री साइकिल योजना
🟠 शुरू की गई🟢 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
🟠 राज्य🟢 हरियाणा
🟠 उद्देश्य🟢 मजदूरों को साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
🟠 लाभार्थी🟢 असंगठित क्षेत्र के मजदूर
🟠 आर्थिक सहायता राशि🟢 ₹3000
🟠 आवेदन प्रक्रिया🟢 ऑनलाइन
🟠 आधिकारिक वेबसाइट🟢 https://hrylabour.gov.in/
🟠 टेलीग्राम चैनल🟢 यहां क्लिक करे

हरियाणा फ्री साइकिल योजना का उद्देश्य (Objective)

हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य मकसद यही है की कई मजदूर अपने कार्य क्षेत्र पर जाने के लिए पैदल जाते है। कोई भी मौसम हो उन्हे पैदल चलकर ना जाना पड़े इसलिए सरकार द्वारा सभी पात्र असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कई नियमों को भी बनाया है जिसकी जानकारी अगले सेक्शन से प्राप्त करते हैं।

क्या आप जानते है की हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को दयालु योजना का लाभ प्रदान करती है?

Haryana Cycle Yojana की पात्रता (Eligibility)

  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ही दिया जाएगा।
  • आवेदक कम से कम 1 वर्ष से लेबर डिपार्टमेंट में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को 5 वर्ष के भीतर केवल एक बार ही साइकिल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम पांच बार ही साइकिल के लिए आवेदन कर सकेगा।
  • अभी तक के पास आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता होना अनिवार्य है।

हरियाणा लेबर फ्री साइकिल योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना के चलते असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पैदल चलकर कार्यस्थल पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
  • साइकिल खरीदने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से ₹3000 की आर्थिक सहायता लाभार्थियों को दी जाएगी।
  • अभी तक अपने घर बैठे बैठे ही हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना के चलते असंगठित क्षेत्र के मजदूर कार्य स्थल पर सही समय पर पहुंच सकेंगे।
  • हरियाणा फ्री साइकिल योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूर यानी कि लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

ऑनलाइन आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज (Documents)

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • घोषणा पत्र (आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त होगा)
  • श्रमिक पंजीयन नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना को भी शुरू किया गया है।

हरियाणा साइकिल योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Free Cycle Yojana Haryana Online Registration)

फ्री साइकिल प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को जरूर फॉलो करें।

स्टेप 1: सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। (आधिकारिक वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक इस आर्टिकल में आगे दी गई है)

स्टेप 2: जैसे ही आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

स्टेप 3: अब आपको होम पेज पर Welfare Board Beneficiary Login के विकल्प पर क्लिक करके यूजरनेम और पासवर्ड से Login कर लेना है।

स्टेप 4: जैसे ही आप Login कर लोगे तो आपकी स्क्रीन पर मुख्य मेनू में से आपको Schemes के विकल्प से Cycle Yojana पर क्लिक कर देना है।

स्टेप 5: अब आपकी स्क्रीन पर आपको हरियाणा फ्री साइकिल योजना का पेज खुल जाएगा।

स्टेप 6: अब इस पेज पर आपको Undertaking के विकल्प पर क्लिक करके घोषणा पत्र प्राप्त कर लेना है। इस घोषणा पत्र पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपका पता, साइकिल खरीदी है उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है।

स्टेप 7: अब आपको Choose file पर क्लीक करके इस घोषणा पत्र और परिवार पहचान पत्र को अपलोड कर देना है।

स्टेप 8: इसके पश्चात आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

स्टेप 9: इसके पश्चात आपको ओटीपी वेरीफाई करके आपको अंत में Apply Scheme के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

इस प्रकार से आप आसानी से Haryana Free Cycle Yojana Online Apply कर सकते हो।

फ्री साइकिल योजना हेल्पलाइन नंबर

दोस्तो, यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप नीचे जो लेबर डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर दिए गए है उस पर क्लिक कर सकते हो।

  • हेल्पलाइन नंबर:- 1800-180-4818
होम पेजयहां क्लिक करे
Official Websiteयहां क्लिक करें
हरियाणा की अन्य सरकारी योजनाएंयहां क्लिक करें

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FAQs: Free Cycle Haryana 2023

प्रश्न: हरियाणा में साइकिल खरीदने के लिए सरकार कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है?

उत्तर: ₹3000

प्रश्न: हरियाणा फ्री साइकिल योजना का लाभ किसे दिया जाता है?

उत्तर: हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के तहत पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को।

प्रश्न: क्या एक से अधिक साइकिल के लिए मजदूर आवेदन कर सकता है?

उत्तर: जी हां किंतु एक बार आवेदन करने के पश्चात आवेदक 5 वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकता हैं।

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