Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana Apply Online 2022 | महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान application form pdf | IMSUPY Rajasthan | पात्रता
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022: दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार निरंतर महिलाओं के उत्थान के लिए नई नई योजना का संचालन करती है। जिसके अंतर्गत महिलाओं को समाज में सही स्थान मिल सके इसलिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक और योजना की शुरुआत कर दी गई है जिसका नाम राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है। Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana (IMSUPY) के अंतर्गत दी जाने वाली लोन महिलाओं को नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रदान की जाती है।
आज खेती नी दुनिया के माध्यम से आपको इस लेख इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? तथा IMSUPY Online Registration Form कैसे भरें?, इसके अलावा इस योजना से जुड़ी पात्रता, लाभ एवं विशेषताएं और महिला शक्ति उद्योग प्रोत्साहन योजना से जुड़ी अन्य सभी जानकारी देने जा रहे हैं तो कृपया करके इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2022 Rajasthan (IMSUPY)
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत महिलाओं को उद्योग की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए बैंकों के माध्यम से आसानी से लोन मुहैया कराया जाता है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana की शुरुआत 2019 में की गई थी। जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के पोदार कॉलेज कैंपस में लॉन्च की थी।
IMSUPY राजस्थान के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए उन्हें बैंकों द्वारा आसानी से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के चलते राजस्थान राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकेंगे जिसके कारण बेरोजगारी का दर कम होता चला जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के कारण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। और महिलाएं नए उद्योग की स्थापना कर के कमर्शियल क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगी।
IMSUPY के अंतर्गत नवंबर 2022 तक 50 करोड़ से भी ज्यादा ऋण दीया गया
आपकी जानकारी के लिए बता दें की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPY) प्रदेश की महिलाओ में लोकप्रिय बनती जा रही है। सर्वे के अनुसार अभी तक इस योजना के अंतर्गत 57 करोड़ 60 लाख रुपए की लॉन प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में महिलाओ को उद्योग की स्थापना एवं विस्तार हेतु प्रदान की गई है। Indira Mahila Shakti Udhyam Protsahan Yojana Rajasthan के अंतर्गत अभी तक 1141 व्यक्तिगत महिला अथवा स्वयं सहायता समूह या फिर क्लस्टर से जुड़ी महिलाओ को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के कारण महिलाए अपना जीवन सुधार रही है और इनका साथ हमारी राजस्थान राज्य सरकार दे रही है।
राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने एवं सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। इस दिशा में संचालित इन्दिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। pic.twitter.com/gt2FV5vlXB
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) October 31, 2022
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य | Objective of IMSUPY
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार महिलाओं को बैंक से ₹10000000 तक की राशि ऋण पर प्रदान करती है। इतना ही नहीं बल्कि महिला शक्ति उद्यम योजना राजस्थान के अंतर्गत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने पर लिए गए ऋण पर राज्य सरकार अनुदान (Interest Subsidy) भी प्रदान करती है। इस योजना के कारण महिलाएं उद्योग स्थापित करके अपना जीवन बेहतर बना सकेगी।
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Important Points – Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
🟠 योजना का नाम | 🟢 इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPY) |
🟠 शुरू की गई | 🟢 राजस्थान राज्य सरकार द्वारा |
🟠 विभाग | 🟢 महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान |
🟠 IMSUPY Full Form | 🟢 Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana |
🟠 योजना का उद्देश्य | 🟢 प्रदेश की महिलाओं को नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना |
🟠 लाभार्थी | 🟢 राज्य की महिलाएं |
🟠 ऋण पर मिलने वाला अनुदान | 🟢 25-30% |
🟠 ऋण की राशि | 🟢 अधिकतम 1 करोड़ रुपए |
🟠 आवेदन प्रक्रिया | 🟢 ऑनलाइन |
🟠 आधिकारिक वेबसाइट | 🟢 http://wcd.rajasthan.gov.in |
🟠 टेलीग्राम चैनल | 🟢 यहां क्लिक करें |
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Benefits of Rajasthan Indiara Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana | महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को नए उद्योग की स्थापना अथवा उद्योग के विस्तार के लिए बैंक से लोन मुहैया कराया जाता है।
- IMSUPY Rajasthan के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला अथवा स्वयं सहायता समूह को नए उद्योग की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकतम ₹5000000 का ऋण मुहैया कराया जाता है।
- इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन अथवा संस्था द्वारा आवेदन करने पर उन्हें एक करोड़ रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत अगर महिला विधवा, दिव्यांग, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से है तो उन्हें प्राप्त ऋण में से 30% का अनुदान राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
- इस योजना के कारण प्रदेश की महिला उद्योग स्थापित करके आत्म निर्भर व सशक्त बन सकेगी।
- इसके अलावा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम निधि योजना के अंतर्गत सामान्य महिला को प्राप्त ऋण में से 25% का अनुदान दिया जाएगा।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पूर्व से स्थापित उद्योगों के एक्सपेंशन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाएगा।
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली ऋण राशि का विवरण (IMSUPY Loan Amount)
दोस्तों महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उनके उद्योग स्थापित करने हेतु अलग-अलग सीमा के अनुरूप ऋण मुहैया कराती है जिसकी विस्तृत जानकारी आपकी सहूलियत के लिए नीचे दी गई है।
NO. | आवेदक की श्रेणी | अधिकतम ऋण राशि |
---|---|---|
01 | व्यक्तिगत महिला / स्वयं सहायता समूह | 50 लाख रुपए |
02 | स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन | 1 करोड़ रुपए |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की पात्रता (IMSUPY Eligibility)
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक महिला राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी जरूरी है।
- महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी जरूरी है।
- अगर महिला स्वयं सहायता समूह या फिर क्लस्टर से जुड़ी है तो उनका स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार के विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है।
- अगर इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला या फिर स्वयं सहायता समूह द्वारा 10 लाख से अधिक रुपए की ऋण लेने पर अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाएगी।
संस्थागत आवेदकों के लिए योजना के अंतर्गत पात्रता
- महिला स्वयं सहायता समूह या क्लस्टर अथवा फेडरेशन राज्य सरकार के सहकारिता विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है।
- महिला स्वयं सहायता समूह या क्लस्टर अथवा फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान के मूल निवासी होने जरूरी है।
- किसी भी संस्था के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए उस संस्था को कार्यरत होते 1 साल पूरा होना जरूरी है।
- इसी 1 साल में किए गए लेन देन के सभी कागजात होना अनिवार्य है।
- महिला स्वयं सहायता समूह या फिर क्लस्टर अथवा फेडरेशन किसी भी बैंक से जारी की गई डिफॉल्टर की यादी में नहीं होने चाहिए।
Indira Mahila Shakti Udhyam Protsahan Yojana Rajasthan के अंतर्गत अपात्रता की शर्तें
- जिस भी महिला आवेदक ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर केंद्र या फिर राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त किया होगा उसे अपात्र माना जाएगा।
- ऐसी कोई भी महिला आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य बैंक द्वारा डिफॉल्टर रियादी में घोषित किया जाएगा उन्हें भी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपात्र माना जाएगा।
- अगर कोई महिला आवेदन किया फिर स्वयं सहायता समूह अथवा समूहों के समूह मादक पदार्थों, मांस एवं मदिरा का उत्पादन करता होगा तो उसे भी अपात्र ठहरा दिया जाएगा।
- अगर कोई महिला आवेदक ऐसे ऑटोमोबाइल के साथ जो 10 लाख से अधिक कीमत के हो उसे भी Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण प्राप्त नहीं होगा।
- राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित जैसे कि पॉलिथीन का उत्पादन करने वाले उद्योग को भी अपात्र ठहरा दिया जाएगा।
- IMSUPY राजस्थान के अंतर्गत आप विस्फोटक पदार्थ का उत्पादन करके ऋण एवं सब्सिडी का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रूम प्रदान करने वाली संस्थाओं का विवरण
- राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन
- नेशनलाइज बैंक
- आरबीआई द्वारा प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
- ग्रामीण क्षेत्र के बैंक
- SIDBI
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana Online Apply के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- फर्म रजिस्ट्रेशन की विगत
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Apply Online)
स्टेप 1: सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। (Https://SSO.Rajasthan.gov.in)
स्टेप 2: अब आपको होम पेज पर sso id से लॉगिन करना होगा।
- अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पहले गूगल अथवा जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन जरूर करें।
स्टेप 3: उसके पश्चात आप Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब आपकी स्क्रीन पर IMSUPY का Application Form खुलेगा। जिसे आपको नीचे बताए गए 7 चरणों में भरना होगा।
- सामान्य विवरण
- आवेदक का विवरण
- आवेदक एवं कार्यस्थल का एड्रेस
- प्रस्तावित परियोजना का विवरण
- प्रस्तावित वित्तिय संस्था का विवरण
- वरीयता क्रम में आने का आधार
- दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा को स्वीकार करना
स्टेप 5: सभी जरूरी जानकारी पूरी भरने के बाद Submit के विकल्प पर क्लिक करें।
ध्यान दें: आपका आवेदन सत्यापित होने के बाद आपके बैंक खाते में ऋण राशि ट्रांसफर की जाएगी।
इस प्रकार से आप Indira Mahila Shakti Udyam Yojana में Online Apply कर सकते हैं।
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FAQs: IMSUPY – Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
प्रश्न: इंदिरा महिला शक्ति योजना की शुरूआत कब हुई थी?
उतर: इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2019 को महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से की गई थी।
प्रश्न: इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या लाभ प्राप्त होता है?
उतर: इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला अथवा स्वयं सहायता समूह या फिर फेडरेशन को उद्योग की स्थापना अथवा उनके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹5000000 से लेकर ₹10000000 की ऋण मुहैया कराई जाता है।
प्रश्न: महिला शक्ति योजना के अंतर्गत कोन सी बैंक से ऋण प्राप्त किया जाएगा?
उतर: Indira Mahila Shakti Udhyam Protsahan Yojana के अंतर्गत rbi द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, राजस्थान वित्त निगम और SIDBI द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा।
प्रश्न: इंदिरा महिला शक्ति योजना क्या है?
उतर: इस योजना को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत महिला अथवा स्वयं सहायता समूह को उद्योग स्थापित करने हेतु लोन मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा लोन की राशि पर 30% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
प्रश्न: What is the full form of IMSUPY?
उतर: Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana