(2 मिनट में रजिस्ट्रेशन) राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 | Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan Apply Online (MLUPY)

( Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan Online Registration 2023 | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | MLUPY online apply | आवेदन की स्थिति व लाभार्थी सूची देखने की प्रकिया )

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवा स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर पाए इसलिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान की शुरुआत की गई है। Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan 2023 के अंतर्गत लघु उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार लघु उद्योग पतियों को ऋण (लॉन) मुहैया कर रही है। जिसके कारण राज्य में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो सके।

अगर आप भी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंतर्गत उद्योग की स्थापना हेतु या फिर पहले से ही स्थापित उद्योग के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही लेख पढ़ रहे हो। इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे की आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ और दस्तावेज आदि।

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Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online Registration

खास सुचना: भविष्य में कोई भी सरकारी योजना से जुड़े ए टू जेड जानकारी सबसे पहले और विनर पाना चाहते हो तो कृपया करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। (KhetiNiDuniya01)

Table of Contents

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan 2023 (MLUPY)

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी जिसके अंतर्गत मार्च 2024 तक स्वरोजगार उत्पन्न करने वाले लोगों को सब्सिडी पर लोन मुहैया कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप नए उद्योग की स्थापना करना चाहते हो या फिर आपका उद्योग पहले से ही स्थापित है और उनको बड़ा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर लोन दी जाती है।

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम ₹10 लाख और अधिकतम ₹10 करोड़ रुपए कि लोन उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आप 1000000 रुपए की लोन लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी अगर आप ₹1 करोड़ से अधिक राशि का लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक द्वारा पूरी तरह से चार्ज होने के बाद ही आपके खाते में लोन जमा करवा दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिल पाएगी इसका विवरण इस लेख में आगे दिया गया है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान वर्ष 2022-23 के अंतर्गत बजट

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 150 करोड रुपए का बजट तय किया गया था। किंतु हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 सितंबर के दिन इस योजना के अंतर्गत ₹100 करोड़ का बजट और भी बढ़ा दिया गया है यानी कि वर्ष 2022-23 के अंतर्गत इस योजना का बजट कुल ₹250 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत बजट में बढ़ोतरी का मुख्य कारण राज्य में नए नए उद्योग की स्थापना हो और राज्य को उद्योग और सर्विस सेक्टर में ऊंचाई पर पहुंचाना है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मूल स्वरूप

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan के अंतर्गत आपको 5% से लेकर 8% तक सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत ₹1000000 से लेकर ₹10000000 तक उद्योग के लिए लोन ले सकते हो। लेकिन सब्सिडी का दर आपके द्वारा ली गई लोन राशि पर निर्धारित रखता है। इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के ऋण दिए जाते हैं।

  • समग्र ऋण
  • सावधि ऋण
  • कार्यशील पूंजी ऋण

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी के दर (Amount)

No.Max. Loan AmountSubsidy Rate
01up to 25 lakh8%
0225 lakh to 5 crore6%
035 crore to 10 crore5%

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान का उद्देश्य

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana शुरू करने के पीछे राजस्थान राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में नए नए उद्योगों की स्थापना हो और स्थापित किए गए उद्योगों का विकास करके रोजगार उत्पन्न करना है। इसलिए राज्य सरकार ने लोन के साथ-साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई है। जिसके कारण से राज्य में नए नए उद्योग और सर्विस सेक्टर की स्थापना हो सके। जिसकी वजह से राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर को कम किया जा सके।

Overview of Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana (MLUPY)

🟠 योजना का नाम🟢 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
🟠 योजना शुरु की गई🟢 राजस्थान राज्य सरकार द्वारा
🟠 योजना का उद्देश्य🟢 राजस्थान में रोजगार उत्पन्न करने वाले उद्योगों को सब्सिडी पर लोन प्रदान करना
🟠 योजना के लाभार्थी🟢 राज्य के नागरिक
🟠 योजना के अंतर्गत सब्सिडी दर🟢 5% से 8% तक
🟠 योजना का प्रकार🟢 राजस्थान राज्य स्तरीय योजना
🟠 योजना की आधिकारिक वेबसाइट🟢 https://sso.rajasthan.gov.in/
🟠 योजना से जुड़ी टेलीग्राम चैनल🟢 यहां क्लिक करें

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत लोन देने वाली संस्थान की सूचि

  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  • नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक
  • SIDBI
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंशियल बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • राजस्थान वित्त निगम

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के अंतर्गत कौन ऋण ले सकता हैं?

  • व्यक्तिगत
  • स्वयं सहायता समूह
  • पार्टनरशिप फॉर्म्स
  • एलएलपी फॉर्म्स
  • प्राइवेट कंपनी

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू करने के पीछे राजस्थान सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य में बेरोजगारी को कम करना है।
  • इस योजना के अंतर्गत 5% से लेकर 8% तक सब्सिडी दी जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत आप ₹1 करोड़ रुपए का लोन उद्योग के लिए ले सकते हो।
  • Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के अंतर्गत राज्य में Micro Small and Medium Enterprises (MSME) का दर बढ़ेगा।
  • अगर आप ₹1000000 की लोन लेना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं रहेगी।
  • योजना में स्वयं सहायता समूह, व्यक्तिगत, एलएलपी फॉर्म्स और भागीदारी फॉर्म्स आवेदन कर सकती है।
  • इस योजना के कारण राज्य में नागरिकों को उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
  • लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की खास बात यह है कि इसके अंतर्गत आपको आसान तरीके से बैंक द्वारा लोन मुहैया की जाएगी।
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राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की पात्रता

  • लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक की आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।
  • अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म्स, एलएलबी फॉर्म्स, व्यक्तिगत या फिर स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप की कंपनी राजस्थान राज्य सरकार के किसी विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana के अंतर्गत अपात्रता की शर्तें

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आप मांस एवं मदिरा जैसे उत्पादन के लिए ऋण प्राप्त नहीं कर सकते।
  • अगर आपकी कंपनी या फिर समूह विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करते हैं तब भी आप किस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगे।
  • नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जैसे कि पॉलिथीन या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली पदार्थ का निर्माण करने के लिए यह योजना आपके लिए अयोग्य होगी।
  • परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत 10 लाख से अधिक हो वह कंपनियां भी इस योजना के अंतर्गत अपात्र होगी।

MLUPY के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (online apply)

स्टेप 1: लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2: उसके पश्चात आपको होम पेज सामने आएगा जिसमें आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

स्टेप 3: अगर आपने इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको Registration के बटन पर क्लिक करना होगा।

  • उसके पश्चात आप जन आधार कार्ड के जरिए इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online Registration

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस योजना के मुख्य पृष्ठ पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा।

स्टेप 5: अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको MLUPY के विकल्प को चुनना होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online apply

स्टेप 6: अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जिसमें आपको नए आवेदन ऑप्शन को चुनना होगा।

स्टेप 7: अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जो 8 चरणों में आपको अपनी जानकारी के साथ भरना होना होगा।

स्टेप 8: इस योजना के अंतर्गत मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।

स्टेप 9: उसके पश्चात सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन आवेदन समाप्त हो जाएगा।

इस तरह से आप Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online Registration की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हो।

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FAQs: मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

प्रश्न: मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई?

उतर: इस योजना को राजस्थान राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया है।

प्रश्न: राजस्थान लघु उद्योग के लिए लोन कैसे लें 2023?

उतर: अगर आप लघु उद्योग की स्थापना के लिए सब्सिडी पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन करने की विधि इस लेख में दी गई है।

प्रश्न: मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया?

उतर: इस योजना को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया इस योजना को 31 मार्च 2024 यानी कि 5 वर्ष तक शुरू रखा जाएगा।

प्रश्न: Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों को कितना अनुदान दिया जाएगा?

उतर: इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 5% से लेकर 8% तक सब्सिडी दी जाएगी।

प्रश्न: MLUPY की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

उतर: https://sso.rajasthan.gov.in/register

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