( CG Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana Online Apply 2023 | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | लाभ एवं विशेषताएं | पात्रता एवं जरूरी डॉक्यूमेंट्स | आधिकारिक वेबसाइट | हेल्पलाइन नंबर | Online Registration | छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की सरकारी योजनाएं )
Chhattisgarh Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana Online Application 2023: छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने हेतु विभिन्न प्रकार की नई सरकारी योजना का संचालन समय-समय पर करती है। ताकि वह राज्य के पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों तरह के निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचा सके। आपको हम बता देना चाहते हैं कि श्रमिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाओं का मानो पिटारा ही खोल दिया है। जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत एक बहुत बड़ा संशोधन करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाया है।
आज हम आपको इस लेख के जरिए इस योजना के तहत किए गए संशोधन की पूरी अपडेट प्रदान करेंगे इसके साथ साथ इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी साझा करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना क्या है? (Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana in Hindi 2023)
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हर रोज कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की वजह से निर्माण श्रमिकों की मृत्यु का समाचार सामने आता रहता है। किसी दुर्घटना की वजह से या तो श्रमिक की मृत्यु होती है या फिर किसी हादसे की वजह से उन्हें आजीवन दिव्यांगता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम समझ सकते हैं कि गरीब परिवार में अगर आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की ही मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में उस परिवार पर क्या गुजरती होगी! इसीलिए ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजीकृत एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना को शुरू किया है।
आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana Chhattiagarh के अंतर्गत अगर किसी पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को ₹100000 की सहायता प्रदान करती है और यदि उन्हें आजीवन दिव्यांगता का सामना करना पड़ता है तो इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ताकि उनके परिवार जनों को सहारा मिल सके।
CG Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana Latest News
दोस्तों इस सेक्शन में जब भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे तब आपको अपडेट प्रदान किया जाएगा।
श्रमिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में किया गया संशोधन
जी हां दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मई, 2023 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता 5 गुना बढ़ोतरी की है। यानी कि दोस्तों पहले जब पंजीकृत श्रमिक की घटना स्थल पर दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती थी तब उन्हें ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जबकि उन्हें ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से उन्हें आजीवन दिव्यांगता का सामना करना पड़ता है तो पहले उन्हें ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी उन्हें ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। |
Highlights – निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा |
विभाग | भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य | मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के निर्माण मजदूर |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
टेलीग्राम चैनल | यहां क्लिक करें |
ध्यान दें: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसी श्रमिक सम्मेलन के दौरान निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को भी शुरू किया गया है जिसकी अधिक जानकारी के लिए योजना के नाम पर क्लिक करें।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)
छत्तीसगढ़ सरकार का Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana को लेकर एक ही मकसद है की मृत्यु एवं आजीवन दिव्यांग की स्थिति में उनके परिवार या फिर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वह दिव्यांग होने की स्थिति में अपना इलाज करा सके और अगर मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक सम्मेलन के दौरान निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता में 5 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है।
किन परिस्थिति में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा
दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। नीचे दी गई दो परिस्थितियों में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
- यदि कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई निर्माण श्रमिक की दूसरों के साथ लड़ाई होने के कारण यदि उसकी मृत्यु या फिर विकलांगता हो जाती है तो इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार योजना का लाभ प्रदान नहीं करेगी।
- दोस्तों अगर निर्माण श्रमिक अपने कार्य के दौरान शराब का नशा कर रखा है और किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु या फिर दिव्यांगता हो जाती है तब भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
Chhattisgarh Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- दोस्तों, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की योजनाओं में से यह मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ प्रदान करने वाली योजना है।
- जिससे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहले निर्माण समिति मृत्यु की परिस्थिति में ₹100000 दिए जाते थे अब उन्हें ₹500000 प्रदान किए जाएंगे और यदि दुर्घटना के कारण स्थाई दिव्यांगता होती है तो पहले ₹50000 दिए जाते थे अब ₹250000 प्रदान किए जाएंगे।
- वैसे ही अगर अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें ₹100000 प्रदान किए जाएंगे।
- आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 45 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कवर किया गया है।
- छत्तीसगढ़ का कोई भी निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- दोस्तों यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी।
- इस योजना के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिक आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकते हैं।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में पात्रता (Eligibility)
- दोस्तों इस योजना का लाभ केवल निर्माण श्रमिक ही उठा सकते हैं।
- वह भी छत्तीसगढ़ राज्य के होने जरूरी है और महत्तम लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलेगा।
- आवेदक निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी अनिवार्य है।
- केवल मृत्यु और स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में ही निर्माण श्रमिकों को इस योजना के लिए पात्र माना गया है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु डाक्यूमेंट्स
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की डिटेल्स
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (Online Apply/Registration)
दोस्तों अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को जरूर फोलो करें।
स्टेप 1: Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana Online Apply करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2: ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस आर्टिकल के अंत में आपको प्राप्त हो जाएगी जहां पर क्लिक करके आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
स्टेप 3: अब होम पेज पर आपको सबसे उपर “भवन एवं अन्य संनिर्माण” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4: क्लिक करते ही नीचे जो मेनू खुलेगा उसमें आपको “योजना एवं शेष” के ऑप्शन में “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5: जैसे ही आप क्लिक करेगी तो आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान दर्ज करनी होगी जैसे आपका जिला, हितग्राही का नाम, पिता या फिर पति का नाम आदि।
स्टेप 6: सभी जानकारी दर्ज होने के पश्चात आपको विवरण देखें कि विकल्प पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
स्टेप 7: इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को दर्ज करना है और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
स्टेप 8: सभी जानकारी और दस्तावेज दर्ज होने के पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना आवेदन फॉर्म की स्थिति कैसे देखें? (Application Status Check Online)
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट की विजिट करें।
- अब होम पेज पर “भवन एवं अन्य संनिर्माण” के विकल्प में “योजना की स्थिति देखें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको योजना का नाम और आवेदन क्रमांक दर्ज करना होगा।
- दर्ज करने के पश्चात “स्थिति देखें” के विकल्प पर क्लिक करना है।
इस प्रकार से आप आपके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर
दोस्तों अगर आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या फिर योजना से जुड़ी किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर: 0771-3505050
होम पेज | यहां क्लिक करें |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
छत्तीसगढ़ की अन्य सरकारी योजनाएं | यहां क्लिक करें |
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FAQs: CG Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana
प्रश्न: मुख्यमंत्री निर्माण समिति मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की घटनास्थल पर मृत्यु होती है तो ₹500000 और अगर स्थाई दिव्यांगता होती है तो ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यदि श्रमिक अपंजीकृत है और मृत्यु होती है तो उन्हें ₹100000 प्रदान किए जाते हैं।
प्रश्न: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में संशोधन कब किया गया?
उत्तर: इस योजना में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मई 2023 के दिन संशोधन किया गया है।
प्रश्न: क्या सभी निर्माण श्रमिकों को इस योजना के तहत पात्र माना गया है?
उत्तर: जी नहीं केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण श्रमिक ही इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न: छत्तीसगढ़ में कार्यस्थल पर निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर कितनी आर्थिक धनराशि प्रदान की जाती है?
उत्तर: ₹500000