मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा 2023: ऑनलाइन आवेदन एवं पात्रता | Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Registration

( Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Online Registration 2023 | मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में पात्रता | आवश्यक दस्तावेज | लाभ एवं विशेषताएं | आधिकारिक वेबसाइट | हेल्पलाइन नंबर )

Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Registration 2023: दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं माताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है। जिसके कारण प्रदेश की गरीब महिलाएं खास करके जो मजदूरी करती है ऐसी महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह पोषण युक्त आहार को ग्रहण कर सके।

अगर आप भी हरियाणा राज्य की रहने वाली है और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ उठाना चाहती है तो आप बिल्कुल सही लेख पढ़ रही है। इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद आप इस योजना के तहत आवेदन कर आसानी से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री मातृत्व योजना?

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Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Registration | मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना

Table of Contents

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्या है? (Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana in Hindi 2023)

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत जो मजदूरी करने वाली महिलाएं होती है उनको गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चे के जन्म के पश्चात मजदूरी ना करने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के साथ-साथ स्तनपान के दौरान पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सीएम मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के चलते मजदूरी करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था से लेकर स्तनपान पूर्ण होने तक मजदूरी के नुकसान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा में किए गए मुख्य 2 बदलाव की जानकारी

दोस्तों इस योजना के तहत हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसकी जानकारी आप नीचे दिए गए पॉइंट्स से प्राप्त कर सकते है।

  1. हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत ₹5000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाती थी जिसमें बदलाव लाकर अब केवल दो ही किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी पहली किस्त ₹3000 की और दूसरी किस्त बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और प्रथम टीका करण पूर्ण होने के पश्चात ₹2000 की किस्त जमा की जाएगी।
  2. इस योजना के अंतर्गत दूसरा मुख्य बदलाव यह है कि 8 मार्च 2022 के पश्चात अगर गर्भावस्था के दौरान महिला को दूसरे बच्चे के रूप में लड़के का जन्म होता है तब भी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Quick Look – Mykhyamantri Matritva Sahayata Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
उद्देश्यगर्भवती महिलाओ एवं माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीहरियाणा की माताएं एवं गर्भवती महिलाएं
आर्थिक लाभ₹5000 (₹3000 + ₹2000)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://wcdhry-gov-in
टेलीग्राम चैनलयहां क्लिक करें

ध्यान दें: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु दिन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की है। जिसकी अधिक जानकारी आपको इस लिंक के जरिए मिल जाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का एकमात्र यही मकसद है कि प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को इस अवस्था के दौरान जो मजदूरी का नुकसान होता है उनकी भरपाई की जाए और ऐसी परिस्थिति में उन्हें पोषण युक्त आहार मिल सके इसीलिए इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में चलाया जा रहा है।

Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमत्री मातृत्व सहायता योजना के चलते अब अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
  • यह आर्थिक सहायता उन्हें ₹5000 प्रदान करके दी जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता उन्हें दो किस्तों में प्रदान की जाएगी पहली किस्त में ₹3000 और दूसरी किस्त में ₹2000 की सहायता मुहैया कराई जाएगी।
  • लाभार्थी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता डायरेक्ट उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • इस योजना के तहत किया गया मुख्य बदलावों में से एक यह बदलाव भी है कि अगर महिला को 8 मार्च 2022 के पश्चात दूसरे बच्चे के रूप में लड़के का भी जन्म हुआ है तब भी उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।
  • Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana का लाभ सभी अनुसूचित जाति और जनजाति की गरीब परिवार की महिलाएं उठा सकती है। जो मजदूरी कर रही है।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा में पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा की महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं ही पात्र होंगी।
  • अभी तक महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹800000 से कम होगी वह महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगे।
  • किसी भी सरकारी नौकरी कर रही महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। फिर चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी हो या फिर केंद्र सरकार की नौकरी हो।
  • अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो गर्भावस्था के दौरान आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण के पश्चात कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और जरूरी थी के जैसे कि हेपेटाइटिस, ओपीवी, डीपीटी और बीसीजी लगवाना अति आवश्यक है।
  • इसके अलावा अन्य पात्र महिलाएं की जानकारी नीचे दी गई है।
    • 40% से अधिक दिव्यांग महिलाएं
    • ई श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं
    • किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी महिलाएं
    • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं आदि इस योजना के लिए भी पात्र होगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक महिला का आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की डिटेल्स
  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Registration/Online)

ऊपर दी गई पात्रता को सही साबित कर रही जो भी महिलाएं आवेदन करना चाहती है वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना आवेदन रजिस्टर कर सकती है।

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर आशा वर्कर की मुलाकात करनी होगी।
  • क्योंकि वही माध्यम है जहां से आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती है।
  • एक बार आंगनबाड़ी से आवेदन फॉर्म प्राप्त होने के पश्चात उसमें पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को दर्ज कर देना है।
  • उसके पश्चात जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ ही अटैच कर देना होगा।
  • बस इसी प्रकार आवेदन फॉर्म कंप्लीट होने के पश्चात उसे आपने जहां से प्राप्त किया था वहां ही सबमिट करा देना है।

इस प्रकार से आप हरियाणा में मुख्य मंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ उठा सकेगी।

प्यारी बहनों एवं माताओं हमने आपको हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बारे में सभी जानकारी साझा की है। अगर आप इसी तरह अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो कृपया करके इसे वेबसाइट के होम पेज पर मुख्य मेन्यू में “गवर्नमेंट योजना” सेक्शन में आपको सभी सरकारी योजनाओं की सूची स्टेट वाइज प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप किसी भी योजना की अपडेट निरंतर प्राप्त करना चाहती है तो हमारी टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जॉइन कर ले.

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FAQs: Matritva Sahayata Yojana Haryana

प्रश्न: हरियाणा में मातृत्व सहायता योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर: ₹5000

प्रश्न: Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Kya hai?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान के दौरान ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी मजदूरी का नुकसान और पोषण युक्त आहार की भरपाई हो सके। इस योजना की अधिक जानकारी इस लेख में दी गई है।

प्रश्न: हरियाणा में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?

उत्तर: आवेदन करने के लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र से इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है उसके पश्चात जरूरी दस्तावेजों के साथ अब दिन फोन को उसी आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करके आवेदन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को जरूर पढ़ें।

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