उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना 2023: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ | Anusuchit Jati Swarojgar Yojana Uttarakhand in Hindi

( Anusuchit Jati Swarojgar Yojana Uttarakhand Online Apply in Hindi 2023 | उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना क्या है | पात्रता एवं जरूरी डॉक्यूमेंट्स | हेल्पलाइन नंबर | आधिकारिक वेबसाइट | आवेदन प्रक्रिया | Anusuchit Jati Self Employment Yojana Uttarakhand )

Uttarakhand Anusuchit Jati Swarojgar Yojana 2023: दोस्तों चाहे कोई भी राज्य सरकार हो वह सभी जातियों को अपने पैरों पर निर्भर होने के लिए अलग-अलग सरकारी योजनाओं की शुरुआत करती है। ताकि सभी जाति के नागरिक आत्मनिर्भर हो सके। कुछ इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुसूचित जाति स्वत स्वरोजगार योजना के नाम से एक योजना शुरू की गई थी। जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति के नागरिक स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

तो क्या आप भी छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से लोन प्राप्त करके रोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही आर्टिकल पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से आपको Schedule Caste Self Employment Yojana Uttarakhand के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त होने वाली हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि यह योजना क्या है?

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Anusuchit Jati Swarojgar Yojana Uttarakhand in Hindi | उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना क्या है

Table of Contents

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना क्या है? (Anusuchit Jati Swarojgar Yojana Uttarakhand Kya hai in Hindi)

दोस्तों मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ा व्यवसाय चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो उसको शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार युवाओं को लोन उपलब्ध करवाती है। हम आपको बता देना चाहते हैं की योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उसका व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल लागत का 25% मार्जिन मनी लोन पर वार्षिक केवल 4% ब्याज ही लिया जाता है। ताकि अनुसूचित जाति के युवा प्रोत्साहित हो सके और Uttarakhand Anusuchit Jati Swarojgar Yojana का लाभ उठाकर व्यवसाय शुरू कर सकें।

Schedule Caste Self Employment Yojana 2023 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को व्यवसाय के लिए ₹20000 से लेकर ₹700000 तक का लोन (ऋण) बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा स्वरोजगार के लिए कृषि, सेवा, व्यवसाय आदि क्षेत्र में अपने लिए स्वरोजगार शुरू कर सके।

अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ताजा समाचार (Latest News)

इस सेक्शन से आपको Uttarakhand Schedule Caste Self Employment Yojana से जुड़ी ताजी खबरें मिलेगी।

उत्तराखंड: अब अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना से लाभार्थियों को मिलेगी अधिक सब्सिडी

20th June, 2023: अनुसूचित जाति के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के अंतर्गत पहले ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय की मर्यादा ₹40000 थी और शहर क्षेत्र के लिए वार्षिक आय की मर्यादा ₹55000 थी जिसे बढ़ाकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2.50 लाख कर दी है। इसके अलावा पहले इस योजना के अंतर्गत ₹10000 की सब्सिडी प्रदान की जाती थी किंतु अब इसे बढ़ाकर ₹50000 या फिर कुल लागत का 50% दोनों में से जो काम हो उतनी सब्सिडी लाभार्थी को प्रदान की जाती है। ताकि वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

Quick Look – Anusuchit Jati Swat Swarojgar Yojana 2023

🟠 योजना का नाम🟢 अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना
🟠 शुरू की गई🟢 उत्तराखंड सरकार द्वारा
🟠 वर्ष🟢 2023
🟠 उद्देश्य🟢 अनुसूचित जाति के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना
🟠 लाभार्थी🟢 राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिक
🟠 Loan Amount🟢 20 हजार से लेकर 7 लाख रुपए
🟠 Interest Rate🟢 4% Yearly
🟠 आवेदन प्रक्रिया🟢 ऑनलाइन/ऑफलाइन
🟠 आधिकारिक वेबसाइट🟢 जल्द शुरू की जाएगी
🟠 टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए🟢 यहां क्लिक करे

अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का उद्देश्य (Objective)

दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना का एकमात्र लक्ष्य यही है कि राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए सरकार 7 लाख रुपए तक का लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। इस योजना का लाभ उठाकर अनुसूचित जाति के युवा ब्यूटी पार्लर, बायोगैस प्लांट, नाई की दुकान, कृषि उपकरण, मोमबत्ती बनाना आदि जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त अन्य व्यवसाय की लिस्ट नीचे दी गई है।

अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना में व्यवसाय की सूची (Business List)

  • ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
  • बैंडपार्टी
  • साइकिल की दुकान
  • शादी के कार्ड बनाना
  • बैकरी
  • ड्राइविंग स्कूल
  • करियाणा स्टोर
  • बांस का फर्नीचर बनाना
  • मिठाई की दुकान
  • बकरी पालन, मुर्गी पालन
  • मधुमक्खी पालन
  • इलेक्ट्रिक की दुकान
  • सीमेंट के ब्लॉक का मैन्युफैक्चरिंग
  • नाई की दुकान
  • चमड़े का व्यवसाय
  • रिपेयरिंग की दुकान
  • फास्ट फूड की शॉप
  • स्टेशनरी की दुकान
  • कपड़े से जुड़ा व्यवसाय आदि।

Anusuchit Jati Swarojgar Yojana के लाभ एवं विशेषताएं (Benefits & Features)

  • उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के युवाओं को ही उत्तराखंड राज्य में दिया जाता है।
  • युवाओं को ₹20000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से व्यवसाय के लिए दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं जैसे की
    • सब्सिडी में बढ़ोतरी करना
    • वार्षिक आय की सीमा में बढ़ोतरी करना
  • Anusuchit Jati Swarojgar Yojana UK 2023 के कारण अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
  • इस योजना के तहत दिए जाने ऋण पर बैंक द्वारा केवल 4% ब्याज ही वार्षिक लिया जाता है।
  • Uttarakhand Schedule Caste Self Employment Scheme से युवा खुद तो स्वरोजगार शुरू कर ही सकेगा। इसके साथ साथ दूसरो को भी रोजगार देगा। ताकि प्रदेश में बेरोजगारी की दरों में कमी देखने को मिलेगी।
  • आवेदक इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली PM AJAY – Anusuchit Jati Abhyudaya Yojana का लाभ भी उठा सकता है।

अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना में पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • केवल अनुसूचित जाति के नागरिकों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता हैं।
  • आवेदक बीपीएल श्रेणी से होना अनिवार्य है।
  • आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थानों द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ने इससे पहले शासकीय योजना के तहत सब्सिडी का फायदा नहीं लिया होना चाहिए।
  • यदि आवेदक यातायात से जुड़ा व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास उनके नाम का बैंक में खाता होना जरूरी हैं।
  • इस योजना का लाभ परिवार में से किसी एक सदस्य को ही मिलेगा।

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। जिसका लाभ उत्तराखंड का छात्र उठा सकता है।

आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज (Documents)

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (तहसीलदार से प्रमाणित)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (कमर्शियल – यातायात से जुड़े व्यवसाय के लिए)
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक डिटेल्स
  • मोबाइल नंबर
  • कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

दोस्तों यदि आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करके अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और यदि आप शहर क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए तहसीलदार से अधिक जानकारी प्राप्त करने होगी। आपको हम बता देना चाहते हैं कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना के तहत शहर क्षेत्र के लोगों को साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन किया जाता है। फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप तहसीलदार कार्यालय या फिर ग्राम पंचायत में कांटेक्ट कर सकते हैं।

Anusuchit Jati Swarojgar Yojana Uttarakhand Online Apply

दोस्तों इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा केवल ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ही शुरू की गई है। फिलहाल सरकार द्वारा योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट को शुरू नहीं किया गया। इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी देने में असमर्थ है। यदि भविष्य में सरकार द्वारा ऑफिशल वेबसाइट शुरू की जाती है तो तुरंत ही हम आपको इसी आर्टिकल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रदान करेंगे। इसके लिए आप इस आर्टिकल को बुकमार्क करके रख सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको इस योजना से जुड़ी कोई भी परेशानी है या फिर शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो की बहुत जल्द ही सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है।

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FAQs: Anusuchit Jati Swarojgar Yojana

प्रश्न: Anusuchit Jati Swarojgar Yojana Kya hai?

उत्तर: इस योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया हैं। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगो को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण के अलावा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अवश्य पढ़ें।

प्रश्न: उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना में कितनी लोन मिलती है?

उत्तर: 20 हजार रूपए से लेकर 7 लाख रुपए तक

प्रश्न: उत्तराखंड मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: 50 हजार रूपए या फिर योजना के लागत का 50% दोनो में से जो कम हो उतनी सब्सिडी मिलती है।

प्रश्न: क्या सभी जाति के नागरिक अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकते हैं?

उत्तर: जी नहीं, केवल अनुसूचित के नागरिक ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होते है।

प्रश्न: किन व्यवसाय के लिए अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में आवेदन कर सकते है?

उत्तर: इस योजना के तहत नाई की दुकान, कृषि यंत्र बनाना, इलेक्ट्रिक उपकरण रिपेयरिंग की दुकान आदि अनेकों व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक व्यवसाय की लिस्ट इस आर्टिकल में दी गई हैं।

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