( DAYALU Yojana Haryana Online Apply 2023 | Haryana Dayalu Registration | मुख्यमंत्री दयालु योजना | Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DDUAPSY) Haryana | लाभ एवं विशेषताएं | जरुरी दस्तावेज़ | दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन | Official Website | Helpline Number | दीन दयाल उपाध्याय योजना हरियाणा )
DAYALU Yojana Online Apply 2023: दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई सरकारी योजना की शुरुआत करती है। इसी योजनाओं में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब एक ओर योजना जोड़ दी है जिसका नाम दयालु योजना हरियाणा है। DAYALU Yojana Haryana (पंडित दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना) के तहत हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु या फिर किसी कारणों की वजह से दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।
क्या आप भी हरियाणा के अंत्योदय परिवार से हैं और इस दयालु योजना का लाभ उठाकर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यह लेख फायदेमंद साबित होगा। किंतु इसके लिए आपको इस लेख में दी गई जानकारी जैसे कि Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Online Apply कैसे करें?, दयालु योजना की पात्रता आदि प्राप्त करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
दयालु योजना क्या है? (Dayalu Yojana Haryana 2023)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च के दिन प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री दयालु योजना हरियाणा का शुभारंभ किया है। DAYALU Yojana Haryana (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – DDUAPSY) के अंतर्गत अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की प्राकृतिक या फिर कृत्रिम मौत होती है अथवा किसी दुर्घटना की वजह से अंत्योदय परिवार के सदस्य को दिव्यांगता धारण हो चुकी है तो ऐसे सदस्यों को हरियाणा राज्य सरकार 100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी जिसकी जानकारी इस लेख में आगे दी गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य में चल रही बीमा योजनाओं की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए हरियाणा में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) की स्थापना की गई है। जिसके तहत अभी तक 3 योजनाओं का संचालन किया जा रहा था और अब से हरियाणा दयालु योजना को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ताकि दयालु योजना के लाभार्थियों को सही समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकें।
Dayalu Yojana Latest News
यहाँ पर आपको लैटस्ट जानकारी मिलेगी।
दयालु योजना के तहत मनोहर लाल खट्टर ने 6 करोड़ से अधिक राशि जारी की
15 जून, 2023: दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस दिन दयाल उपाध्याय अंत्योदया परिवार सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में आज 223 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। आपको बताना चाहते है की मुख्यमंत्री ने इन सभी लाभार्थियों को मिलाकर कुल 6.36 करोड़ रुपए का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक कहते में जमा किए है। |
Quick Look – DAYALU Yojana 2023
योजना का नाम | दयालु योजना (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
कब शुरू हुई | 16 मार्च, 2023 के दिन |
राज्य | हरियाणा |
नोडल एजेंसी | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार |
आर्थिक सहायता | 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
टेलीग्राम चैनल | यहां क्लिक करें |
⚠️ ध्यान दें: अगर आप भविष्य में कोई भी सरकारी योजना से जुड़ी A टू Z जानकारी सबसे पहले और रेगुलर पाना चाहते हो तो कृपया करके हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। (KhetiNiDuniya01).
दयालु योजना हरियाणा का उद्देश्य (Objective)
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU Yojana) का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर किसी हादसे की वजह से दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक कटौती का सामना ना करना पड़े।
परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार मिलेगी ऑनलाइन सहायता
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹180000 से कम होगी उन्हें दयालु योजना हरियाणा (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Haryana – DDUAPSY) का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र होने से इस योजना के तहत फ्रॉड भी नहीं होगा। अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो यह आर्थिक सहायता उन्हें उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के बैंक खाते में जमा की जाएगी और दिव्यांगता के मामले में आवेदक के बैंक खाते में ही ऑनलाइन के माध्यम से धनराशि जमा की जाएगी।
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DDUAPSY Benefits
दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना DDUAPSY के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से नीचे दिए गए टेबल के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
क्रमांक | आयु वर्ग | DDUAPSY (दयालु योजना) |
---|---|---|
01 | 5 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए |
02 | 13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए |
03 | 19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए |
04 | 26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए |
05 | 41 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए |
दयालु योजना के आवेदक अगर PMJJBY या फिर PMSBY योजना के लाभार्थी है तब उसे मिलने वाले लाभ का विवरण
जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो कि Mukhamantri Dayalu Yojana के अंतर्गत आवेदकों को उनकी आयु के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसका विवरण हमने नीचे दिए गए टेबल में दे रखा है। जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें।
क्रमांक | आयु वर्ग | दयालु योजना धनराशि | PMJJBY (18 से 50 वर्ष) (प्राकृतिक मृत्यु) | PMSBY (अकस्मात मृत्यु और दिव्यांगता) | टोटल |
---|---|---|---|---|---|
01 | 05 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए | Nil | Nil | 1 लाख रुपए |
02 | 13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए | Nil | Nil | 2 लाख रुपए |
03 | 19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 1 लाख रुपए |
04 | 26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 3 लाख रुपए |
05 | 41 से 50 वर्ष | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | Nil |
06 | 51 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए | Nil | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए (in case of death) |
दोस्तों ऊपर दिए गए टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको यह पता चलेगा कि अगर किसी 5 से 12 वर्ष की आयु वाले नागरिक की मृत्यु या फिर दिव्यांगता लगती है तो उन्हें ₹100000 इसके अलावा 18 से 25 वर्ष की आयु वाले नागरिक की मृत्यु या फिर दिव्यांगता लगती है तो उन्हें हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से ₹300000 किंतु अगर वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी लाभार्थी है तो इन दोनों में से किसी एक योजना से लाभार्थी को ₹200000 मिलेंगे और हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से ₹100000 मिलेंगे।
Note: अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी नहीं है तब तो आपको दयालु योजना की पूरी राशि प्राप्त होगी।
Haryana Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- दयालु योजना हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आपको ऊपर बताए गए टेबल के अनुसार आयु वर्ग के हिसाब से अलग-अलग आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
- Dayalu Yojana Online Apply करके आप आसानी से अपने बैंक खाते में धनराशि हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में प्रदान किया जाएगा।
- Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DDUAPSY) की विशेष बात यह है कि आप दयाल योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को कठिन परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- Dayalu Yojana Registration (दयालु योजना) करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय पर जाने की जरूरत नहीं रहती आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
DAYALU Yojana की पात्रता (Eligibility)
- दयालु योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूलनिवासी नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत जिन अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है उसी को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए तब ही पात्र होगा जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के भीतर Dayalu Yojana Online Apply करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डाटा अनुसार पात्र परिवारों को सुनिश्चित किया जाएगा।
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले अंत्योदय परिवार के नागरिक ही योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
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दयालु योजना रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
DAYALU Yojana Official Website
दोस्तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी की दयालु योजना के तहत लाभार्थियों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट शुरू की गई है। Dayalu Yojana की लिंक पर क्लिक करने से आप अधिकारिक वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं।
Dayalu Yojana Online Apply (दयालु योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?)
जो भी अंत्योदय परिवार दयालु योजना (दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना – DDUAPSY) के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से Dayalu Yojana Online Registration कर सकते हैं।
स्टेप 1: सबसे पहले आप DDUAPSY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके आप दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
स्टेप 3: अब होम पेज पर मुख्य मेनू में आपको Apply Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4: अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। जिसमें आपको परिवार पहचान पत्र नंबर यानि की PPP ID दर्ज करके Get OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5: ओटीपी वेरीफाई होने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर Dayalu Yojana Application Form खुल जाएगा जिसमें पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 6: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर दिव्यांग्ता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
स्टेप 7: सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के पश्चात अंत में आपको Submit के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप DDUAPSY – Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Online Apply कर सकते हैं।
दयालु योजना में क्लेम कैसे करें? (DAYALU Yojana Claim Procedure)
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DDUAPSY – दयालु योजना) के तहत मिलने वाली राशि का क्लेम करने के लिए आप इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर क्लेम कर सकते हैं। (ऊपर बताई गई प्रोसेस के अनुसार)
- दयाल योजना के तहत दिए जाने वाली क्लेम की धनराशि आवेदक की मृत्यु की स्थिति में दयालु योजना का पैसा उनके परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- आवेदक को दिव्यांग हुई है तब Dayalu Yojana Claim Rules के अंतर्गत धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु या फिर दिव्यांगता धारण हुई है तब हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत क्लेम की धनराशि मुखिया को छोड़कर उनके परिवार में जो भी बड़ा होगा जिसकी आयु 60 वर्ष से कम होगी उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Dayalu Yojana Haryana Helpline Number
दोस्तों आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी या फिर आर्थिक सहायता ना मिलने की स्थिति में दयालु योजना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। जो नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स से आप ले सकते हैं।
- Address:- Bays No. 21-28, Yojana Bhawan, Room No. 218, 2nd Floor, Block B, Sector 04, Panchkula, Haryana – 134112.
- Phone:- 0172-5117312
- Email:- [email protected]
Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Online Apply 2023: के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी सबसे आसान भाषा में प्रदान की। अगर आप इसी तरह अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी आसान भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके हमारी खेती नी दुनिया वेबसाइट के होम पेज पर चले जाएं। जहां पर आपको Govt Yojana सेक्शन में सभी सरकारी योजनाओं की सूची स्टेट वाइज प्राप्त होगी। दोस्तों अब तक हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहला अपडेट हम उसी प्लेटफार्म पर प्रदान करते हैं।
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FAQs: Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (दीन दयाल उपाध्याय योजना हरियाणा)
प्रश्न: हरियाणा में दयालु योजना कब शुरू हुई?
उत्तर: दोस्तों इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च 2023 के दिन इस योजना की शुरुआत की है।
प्रश्न: Dayalu Yojana Kya hai?
उत्तर: इस योजना को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जब उनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में 100000 से लेकर 500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ सकते हैं।
प्रश्न: दयालु योजना किस राज्य में शुरू की गई है?
उत्तर: हरियाणा
प्रश्न: दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता के नियम क्या है?
उत्तर: इस योजना का लाभ के परिवार की जिनकी वार्षिक आय ₹180000 से कम है उन्हें ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कई नियम हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है जिसे आप इस लेख के माध्यम से देख सकते हैं।
प्रश्न: मुख्यमंत्री योजना के तहत किस आयु वर्ग को कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग आयु वर्ग वाले लोगों को अलग-अलग आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जैसे कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु वाले लोगों को ₹100000 की आर्थिक सहायता इसी प्रकार 13 वर्ष 18 वर्ष के लोगों को ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी आपको इस खेती नी दुनिया लेख के माध्यम से मिल जाएगी जिसे आप जरूर पढ़ें।
प्रश्न: Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Official Website?
उत्तर: www.dapsy.finhry.gov.in
प्रश्न: दिन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना Apply कैसे करें?
उत्तर: इस योजना अप्लाइ करने की स्टेप बाइ स्टेप जानकारी इस आर्टिकल में दे रखी है।