हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023: आवेदन फॉर्म व पात्रता | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana (MVKBY)

( Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana | हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (आवेदन फॉर्म, पात्रता, बीमा क्लेम कैसे करें?, जरूरी दस्तावेज, लाभ एवं विशेषताएं, प्रीमियम राशि का भुगतान) (MVKBY) (how to apply, how to claim insurance, eligibility criteria, required documents, benefits)

अगर किसी भी प्रदेश को शिखर पर पहुंचाना है तो वहां का व्यापारी ही पहुंचा सकता है। इस बात को समझते हुए हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई योजना शुरू की है जिनका नाम मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है। Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana (MVKBY) के अंतर्गत राज्य के छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार चलाने के लिए राज्य सरकार व्यापारी के बूथ को पक्का करके देगी। साथ ही साथ अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कुदरती आपदा के कारण व्यापारियों का कुछ नुकसान होता है तो वे बीमा क्लेम (Bima Claim) कर सकते हैं।

अगर आप भी हरियाणा के छोटे व्यापारी हैं और इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही लेख पढ़ रहे हो। आपको KhetiNiDuniya वेबसाईट के माध्यम से Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana (MVKBY) की संपूर्ण जानकारी मिलेंगी।

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Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana (MVKBY)

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Table of Contents

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023 (MVKBY) | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना

MVKBY को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया जा चुका है वास्तव में इस योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया था। इस योजना को किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था। किन्तु पिछले वर्ष ही आग की वजह से छोटे व्यापारियों को नुकसान होने के कारण इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है।

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 30 सितंबर, 2022 के दिन पंचकूला के सेक्टर 9 में छोटे व्यापारियों को रेवड़ी बाजार पुनर्स्थापित करने की योजना शुरू करते वक्त मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई। MVKBY के अंतर्गत राज्य के छोटे व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा से होते नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य बीमा दर पर व्यापारी नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पंचकूला के सेक्टर 7, 11 और 17 के साथ राज्य के सभी अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा पक्के बूथ बना कर प्रदान किए जाएंगे।

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के अंतर्गत व्यापारियों को पक्के बूथ लेने के लिए 25% अनुदान दिया जाएगा। पंचकूला के सेक्टर 9 में पक्के बूथ क कीमत 17 लाख रुपए लगाई जा रही है। यही बूथ छोटे व्यापारियों को 25% अनुदान पर यानी कि लगभग 13 लाख में दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप, बाढ़ और आग जैसी आपदा को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना(MVKBY) हरियाणा के तहत जिन व्यापारियों का टर्नओवर ₹2000000 से कम है वह सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से CA प्रमाण पत्र ले सकेंगे। जिसके लिए उन्हें भुगतान भी नहीं करना होगा।

1 अप्रैल से शुरू होगी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना

जी हां दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च के दिन आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी 1 अप्रैल, 2023 से हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापारियों के दुकान एवं माल को नुकसान होता है तो उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Yojana Haryana के अंतर्गत राज्य सरकार ने 4 स्लैब बनाए हैं। जिस भी व्यापारी का सालाना टर्नओवर 0 से लेकर 20 लाख रुपए तक है उन्हें केवल ₹100 के प्रीमियम पर ₹500000 तक का का बीमा कवर 1 साल के लिए मिलेगा।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा के तहत जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख से लेकर 50 लाख तक है उन्हें ₹500 सालाना पंजीकरण शुल्क भरना होगा और इन व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 5000000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का है उन्हें पंजीकरण के लिए ₹1000 आवेदन शुल्क और उन्हें लगभग 15 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार डेढ़ करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी 20 लाख रुपए का बीमा क्लैम कर सकेंगे।

हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का उद्देश्य

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारी प्राकृतिक आपदा के कारण होते नुकसान की भरपाई कर सके इसलिए सामान्य बीमा दर पर क्षति की पूर्ति के लिए बीमा प्रदान करना है। MVKBY के अंतर्गत 25% अनुदान छोटे व्यापारियों को पक्के बूथ लेने पर दिया जाएगा किंतु यह अनुदान कब्जा धारियों को नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह मानना है कि इस योजना के कारण छोटे व्यापारी को प्रोत्साहन मिलेगा। PM PRANAM Yojana के बारे में जानने के लिए क्लिक करें।

योजना के अंतर्गत 75% ऋण के साथ ब्याज माफी दी जाएगी

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत जो भी छोटे व्यापारी ऋण लेना चाहते हैं उनको सेंट्रल बैंक द्वारा पक्के बूथ की मूल कीमत का 75% ऋण प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि जो भी व्यापारी ऋण की कीमत का पूरा भुगतान 180 दिनों के भीतर कर देता है तो उसे इस योजना के अंतर्गत ब्याज माफी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत व्यापारी को 25% अनुदान मिलने पर 17 लाख की मूल कीमत वाला बूथ 13 लाख में पड़ेगा उसमें भी अगर वह लोन लेना चाहता है तो 75% के हिसाब से लगभग 10 लाख का ऋण बैंक से प्राप्त कर पाएगा।

Highlights of Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana

🟠 योजना का नाम🟢 मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना
🟠 घोषित की गई🟢 मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
🟠 घोषित राज्य🟢 हरियाणा
🟠 दोबारा योजना शुरू की गई🟢 30 सितंबर, 2022
🟠 योजना का प्रस्ताव वर्ष🟢 2018
🟠 उद्देश्य🟢 राज्य के छोटे व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा के कारण होते नुकसान की भरपाई के लिए सामान्य दर पर बीमा प्रदान करना है
🟠 वित्तीय वर्ष🟢 2023
🟠 लाभार्थी🟢 राज्य के छोटे एवं मध्यम व्यापारी
🟠 आधिकारिक वेबसाइट🟢 अभी ज्ञात नहीं
🟠 टेलीग्राम चैनल🟢 यहां क्लिक करें

हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की दोबारा शुरुआत 30 सितंबर 2022 के दिन की गई।
  • इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को बीमा कम दर पर बीमा कंपनी प्रदान करेंगी।
  • MVKBY के अंतर्गत व्यापारियों को पक्के बूथ 25% अनुदान पर दिए जाएंगे।
  • राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक पर व्यापारियों को 75 फीसदी ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • अगर व्यापारी 180 दिनों के भीतर ही पुरी राशि की भरपाई कर देते है तो उसे ऋण की पर ब्याज नहीं भरना पड़ेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा 25% अनुदान प्रदान करने के कारण व्यापारियों को पक्के बूथ की मूल कीमत 17 लाख की जगह पर 63 स्क्वायर फीट के पक्के बूथ लेवल मात्र 13 लाख में बूथ मिल पाएगा।
  • Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के कारण व्यापारियों को अब पाकृतिक आपदा जैसे की भूकंप, आग और बाढ़ से होते क्षति के कारण डरने की जरुरत नहीं रहेगी।
  • यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए पत्थर की लकीर साबित होगी।
  • जिस व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है उन्हें अब जीएसटी पंजीकरण के लिए सीएम सर्टिफिकेट द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana online apply and insurance claim

Salient features of MVKBY Haryana

  • MVKBY के कारण छोटे व्यापारियों का जीवन स्तर बेहतर हो पाएगा।
  • व्यापारियो को सस्ता बीमा दर प्रदान करना।
  • व्यापारियो को मूल कीमत पर 1/4 हिस्से का अनुदान पर पक्का बूथ बनवाकर प्रदान करना।
  • व्यापारियो को प्राकृतिक आपदा के कारण होती क्षति की पूर्ति के लिए मदद करना।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मार्केट में फूटपाथ, स्ट्रीट लाइट और अन्य जरूरी चीजों के लिए 50 लाख रुपए खर्च करेगी।

यह पढ़े: सेहत योजना हरियाणा

हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति बीमा योजना की पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा राज्य के व्यापारी ही पात्र होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारी ही आवेदन कर सकेंगे।
  • Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana (MVKBY) के अंतर्गत व्यापारी का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होना जरूरी है।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने के लिए आपके पास जीएसटी (GST) नंबर होना आवश्यक है।
  • व्यापारी द्वारा अपना व्यापार का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।

MVKBY में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • GST सर्टिफिकेट
  • इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी
  • व्यापार रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पैन कार्ड
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज क्लेम कैसे करें? (How to Claim insurance online under MVKBY)

स्टेप 1: अगर आप इस योजना के अंतर्गत अपना बीमा क्लेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बीमा कंपनी की ऑफिस पर जाना होगा।

स्टेप 2: जहां पर आपको बीमा एजेंट द्वारा बीमा कवरेज क्लेम करने का फॉर्म प्रदान करेगा।

स्टेप 3: इस बीमा क्लेम फॉर्म में मांगी गई जानकारी आपको ध्यान पूर्वक भरनी होगी।

स्टेप 4: उसके पश्चात आपको इस बीमा क्लेम फॉर्म को बीमा कंपनी के ऑफिस में जमा कर देना है।

स्टेप 5: उसके पश्चात बीमा कंपनी द्वारा आपकी दुकान पर हुई क्षति को पहचान कर आपको बीमा प्रदान किया जाएगा।

इस तरह से आप इस योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो।

हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षति पूर्ति बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana?)

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जैसे ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आवेदन फॉर्म जारी किया जाएगा उसी वक्त आपको भी इस लेख के माध्यम से अपडेट किया जाएग। किन्तु सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप इस लेख को बुकमार्क कर के रख सकते हो या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।

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Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत व्यापारियों को पक्के बूथ खरीदने पर कितना अनुदान मिलेगा?

उतर: इस योजना के अंतर्गत व्यापारीयों को 25% अनुदान मिलेगा।

प्रश्न: Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Haryana के अंतर्गत पक्के बूथ खरीदने पर मिलने वाली लॉन पर ब्याज माफ हो सकता है?

उतर: जी हां बिलकुल, अगर आप लोन की राशि का भुगतान 180 दिन के अंदर ही कर देते हो तो आपको ब्याज नहीं भरना पड़ेगा।

प्रश्न: MVKBY (एमवीकेबीवाई) के अंतर्गत बीमा क्लेम कैसे करें?

उतर: इस योजना के अंतर्गत आप क्षति पूर्ति के लिए बीमा क्लेम करना चाहते हैं तो आपको बीमा कंपनी की ऑफिस पर जाना होगा। ज्यादा जानकारी इस लेख में दी गई है।

प्रश्न: मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ कौन ले सकता है?

उतर: इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारी ही ले सकते हैं।

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